दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक महिला के तलाक को मंजूरी देते हुए बुधवार को कहा कि किसी महिला की पवित्रता के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से बड़ी क्रूरता कुछ नहीं हो सकती। महिला के अनुसार, उसके पति ने उस पर एक रिश्तेदार से अवैध संबंध का आरोप लगाया था। दंपति की 1989 में शादी हुई थी।