Gujrat विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए स्थानीय निकायों में 27% Seat आरक्षित करने वाला Gujrat स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शुक्रवार को पारित हो गया। इससे पहले Gujrat में स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण 10% था। बकौल Congress, राज्य सरकार केवल 27% आरक्षण देकर अन्याय कर रही है जबकि वह इससे ज़्यादा आरक्षण दे सकती है।