लखीमपुर खीरी (UP) हिंसा मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी को Supreme Court ने भंग कर दिया है। SC ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद संबंधित अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है इसलिए एसआईटी की अब ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है, मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री Ajay Mishra का बेटा आरोपी है।