Karnataka High Court ने मंगलवार को कहा कि शराब पीने के लिए निर्धारित कानूनी उम्र की तरह ही Social Media के इस्तेमाल के लिए भी उम्र सीमा तय की जानी चाहिए। Court ने कहा, “क्या बच्चों में हित-अहित पर फैसला लेने की परिपक्वता होती है?” Court ने ये बातें ‘X’ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही हैं।