पंजाब में लूट मार जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी है। एक ऐसी ही घटना लुधियाना से मिल रही है। घटना दो होटल मालिकों के साथ घटी है। पीड़तों के अनुसार कम से कम चार लोगों ने बंदूक की नोक पर दो होटल मालिकों का अपहरण कर लिया, उनकी पिटाई की और उनसे ₹50,000, एक मोबाइल फोन लूट लिया और उनमें से एक को यूपीआई के माध्यम से अपने खातों में ₹1 लाख रुपए डालने को मजबूर किया।
बाद में आरोपियों ने उन्हें भाई रणधीर सिंह नगर के पास छोड़ दिया और पीड़ितों की एसयूवी में बैठकर चले गए। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने दावा किया कि उनके पास उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो हैं और उन्हें हर महीने ₹1 लाख ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
सदर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें मेहरबान के जीके एस्टेट के जुझार सिंह, सतजोत नगर के अर्जुन सिंह, विक्की और मिंटू शामिल हैं।
एफआईआर बरेवाल रोड के डिसेंट एन्क्लेव के होटल व्यवसायी हिमांशु तखर के बयान पर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने 28 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे बंदूक की नोक पर पखोवाल रोड से उसे और उसके होटल व्यवसायी दोस्त रमनदीप सिंह का अपहरण कर लिया। आरोपी उन्हें अपनी हुंडई क्रेटा एसयूवी में जवद्दी इलाके के एक घर में ले गया और उनसे ₹50,000 लूट लिए और उन्हें यूपीआई के माध्यम से ₹1 लाख ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
सदर पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने पाया कि पहले शिकायतकर्ता और आरोपी दोस्त थे, जो कुछ पैसों के मुद्दे पर दुश्मन बन गए। पुलिस ने कारवाही करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 384 (जबरन वसूली), 379-बी (2) (छीनने के लिए मौत, चोट या प्रतिरोध करने की तैयारी के बाद छीनना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 506 ( आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धमकी), 380 (चोरी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), आईपीसी की 120-बी (आपराधिक साजिश), आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।