पंजाब सरकार ने राज्य में कीटनाशकों और उर्वरकों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लाइसेंस लेने के इच्छुक कारोबारी इस नए फैसले से परेशान हैं। आप सरकार राज्य में नकली और घटिया कृषि उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए नए कदम उठा रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सभी कृषि अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के लिए कोई नया लाइसेंस जारी न किया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर कोई जरूरी स्थिति है तो नए लाइसेंस के लिए प्रधान कार्यालय से मंजूरी लेना जरूरी होगा। संयुक्त निदेशक कृषि (पौधे संरक्षण) राज कुमार ने कहा कि राज्य के पास पहले से ही बहुत अधिक लाइसेंस हैं जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। विवरण के अनुसार, पंजाब में वर्तमान में कीटनाशकों के लगभग 12 हजार लाइसेंस हैं और 375 राज्य स्तरीय एजेंसियों के पास लाइसेंस हैं।
कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी 28 सितंबर को डीलरों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने संदेश दिया कि राज्य में कोई भी घटिया उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि नकली और घटिया कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाएगी, जिसमें गैर जमानती धाराएं शामिल होंगी। पूर्व में किसान दलों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था कि कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों ने कृषि को उजाड़ दिया है। सरकार का दावा है कि वह किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, कीटनाशक और उर्वरक मुहैया कराएगी।