दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, अब उसे 23 मई को पेश किया जाएगा.
स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले पर शनिवार देर रात तीस हजारी कोर्ट में बहस जारी रही. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास से घटना से जुड़े सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है. साथ ही विभव कुमार के वकील ने इसे एक साजिश बताया. कोर्ट ने जांच के दौरान विभव कुमार को अपने परिवार के सदस्यों और वकील से मिलने की इजाजत दे दी है. यह भी कहा गया है कि चिकित्सीय आधार पर जरूरत पड़ने पर दवाएं भी उपलब्ध करायी जाएंगी.
दिल्ली पुलिस ने रात 9.30 बजे विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी विभव कुमार ने महिला सांसद की जमकर पिटाई की. घटना का सीसीटीवी फुटेज साफ हो गया है. पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन मुंबई में फॉर्मेट किया गया था.
ऐसे हुई गिरफ्तारी: पुलिस का दावा है कि विभव कुमार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह सबूत मिटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे. पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि उपलब्ध कराया गया फुटेज खाली था और जो फोन जब्त किया गया था वह फॉर्मेट किया गया था, इसलिए बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया।
जानें, विभव कुमार का पक्ष: विभव कुमार के वकील ने कहा, ‘यह घटना 13 मई की है। इसके बाद स्वाति मालीवाल कितनी बार मुख्यमंत्री आवास पर गईं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. वह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री आवास गयी थीं. मुख्यमंत्री को सीमित अवधि के लिए जमानत दी गई है. यह चुनाव का समय है. ऐसे में उनका हर किसी से मिलना मुश्किल हो जाता है.’
पुलिस ने इस आधार पर मांगी हिरासत: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि विभव कुमार को यह पता लगाने के लिए हिरासत में लेना होगा कि उन्होंने महिला सांसद पर हमला क्यों किया. नष्ट किये गये सबूतों की जांच होनी चाहिए. साथ ही उस दिन मुख्यमंत्री आवास पर क्या हुआ था. इसके बारे में भी जानकारी लेने को कहा.
जानिए अब तक क्या हुआ-
1. 13 मई की सुबह दिल्ली पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाली महिला ने खुद को आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल बताया. केजरीवाल के पीए ने विभव कुमार पर पिटाई का आरोप लगाया है.
2. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि शिकायतकर्ता स्वाति मालीवाल ही थीं या कोई और। इस मामले में स्वाति मालीवाल की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है.
3. इसके बाद एक और कॉल में फटकार लगाते हुए कहा कि सीएम के निर्देश पर उनके पीए विभव ने उन्हें यानी स्वाति मालीवाल को पीटा है.
4. जब पुलिस कंट्रोल रूम से जिप्सी वहां पहुंची तो स्वाति मालीवाल ने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है. मेडिकल कराने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह लिखित रिपोर्ट देंगे.
5. तीन दिन बाद 16 मई को स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई.
6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया और विभव कुमार को 17 मई को सुबह 11 बजे पेश होने को कहा, लेकिन वह पेश नहीं हुए.
7. 18 मई की शाम को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया.
8. 18 मई की रात तीस हजारी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया.