13 मई दिल्ली के CM केजरीवाल के सरकारी आवास पर उन्ही की पार्टी की राज्य सभा मेंबर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में चल रहे। अरविन्द केजरीवाल के PA पीए बिभव कुमार को कोट से राहत नहीं मिली
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट ने झटका दिया है। जमानत को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रही बहस के समय स्वाति मालीवाल कोर्ट में मजूद थी
इससे पहले, आज दोनों पक्षों के बीच जमानत को लेकर बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था। वहीं स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थीं। उन्होंने भी बिभव को जमानत देने का विरोध किया था।
सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है।
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, आरोपी को पार्टी के नेता मुंबई ले गए। यदि इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कहा, वह (बिभव) कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पीड़िता के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गैर इरादतन हत्या का अपराध बनाने के लिए पुलिस के पास कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो मेरी शिकायत में नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने सीसीटीवी में गड़बड़ी की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।