दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल एक मांग की है. इसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि अनुमति दी जाए कि पत्नी सुनीता केजरीवाल मेरे मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के जरिए मौजूद रहें ।
कोर्ट ने क्या कहा
केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा, केजरीवाल की ओर से उनकी पत्नी को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है ।
किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं. अर्जी पर कल (शनिवार) सुनवाई होगी ।
ईडी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया. जज ने कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से ।
जज ने कहा, ”आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में. अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है. आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है. वह न्यायिक हिरासत में है. मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा न कि आपकी.”
इन आवेदनों पर ईडी ने जवाब देने के लिए कुछ समय भी मांगा लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, एजेंसी की हिरासत में नहीं है। ऐसे में इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है।
केजरीवाल के दो आवेदन
- सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वह केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहें।
- मेडिकल बोर्ड जब भी बैठे हमें अपने इनपुट देने की अनुमति जाए
19 जून को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी।