पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही है। पंजाब की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मान सरकार द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा और उनके समस्याओं के समाधान पर लगातार काम किया जा रहा है।
सरकार के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंजाब राज्य महिला आयोग दिन-रात तेजी से काम कर रहा है। इस बात की जानकारी आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने दी है। उन्होंने कहा कि आयोग लगातार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी उचित गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।
जिसमें कहा गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गंभीर अपराधों के मामलों में भी जेल से अनुकंपा रिहाई दी जानी चाहिए। चेयरपर्सन राज लाली गिल ने जस्टिस अनूप चितकारा के फैसले का पुरजोर समर्थन किया और इसे जेल में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के आयोग के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
चेयरपर्सन राज लाली गिल ने टिप्पणी की कि माननीय न्यायाधीश चितकारा का फैसला गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां की बुनियादी जरूरतों पर विचार करता है और माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है।
हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि गंभीर मामलों में भी गर्भवती और गर्भवती माताओं को प्रसव के बाद एक साल तक के लिए अस्थायी जमानत दी जानी चाहिए या उनकी सजा निलंबित कर दी जानी चाहिए। यह फैसला माननीय न्यायाधीश चितकारा द्वारा पिछले साल जुलाई से एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल में बंद पांच महीने की गर्भवती 24 वर्षीय महिला को अंतरिम जमानत देने के बाद आया।
राज लाली गिल ने घोषणा की कि हिरासत में महिलाओं की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पंजाब राज्य महिला आयोग जल्द ही राज्य की जेलों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि हमें महिला कैदियों की स्थितियों का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी गरिमा बरकरार रहे।
उन्होंने कहा कि इन दौरों से हमें उक्त महिला कैदियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और आवश्यक सुधारों की वकालत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिला कैदियों और उनके बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के लिए जेल प्रशासन को पहले ही लिखा जा चुका है उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के साथ-साथ न्याय प्रणाली में उनके लिए करुणा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिलाओं की समस्याओं का समाधान
राज लाली गिल ने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना ही आयोग का उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पंजाब में किसी महिला को किसी तरह की परेशानी है तो वह प्रदेश की महिला आयोग के साथ अपनी समस्या शेयर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सभी समस्याओं का समाधान करना और उन्हें समाज में सम्मान दिलाना ही इस आयोग का लक्ष्य है।
औरतें महिला आयोग में कर सकती हैं शिकायत
उन्होंने बताया कि पंजाब महिला आयोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां महिलाएं तेजी से आगे बढ़ सकें। साथ ही देश के विकास और समाज में सकारात्मक योगदान दे। आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने जोर देते हुए कहा कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना कर रही है, तो वह अपनी शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग में कर सकती है।