अब स्कूलों के 100 गज क्षेत्र में तंबाकू व धूम्रपान से संबंधित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं स्कूल व शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू फ्री बनाने के निर्देश भी दिए गए है।
इसके अलावा डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा कम स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, समस्त प्रिंसिपल जिला शिक्षा व सिखलाई संस्था व समस्त स्कूल मुखियों को आदेश दिए गए है।