चोरी, मानहानि के मामले में आरोप तय होने पर अब सड़क व नाले की सफाई करनी होगी। आज से लागू हो रहे नए कानून को लेकर थानेदार के साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही जिम्मेदारी भी बतायी गई है। रविवार को सभी थानों के कार्यालय में नए कानून लागू होने के बाद हुए बदलाव पर बना कलेंडर लगा दिया गया। ताकि मुकदमा दर्ज करने में मुंशी व दीवान को परेशानी न हो।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 303 (2) में प्रविधान किया गया है कि पहली बार अगर कोई 5000 रुपये कीमत से कम की चोरी करता है, आरोप की पुष्टि होने पर अगर वह चुराई गई संपत्ति वापस कर देता है तो सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा मानहानि का आरोप तय होने पर आरोपित को इसी दंड से दंडित किया जाएगा।