वॉट्सऐप का इस्तेमाल हर दूसरा स्मार्टफोन यूजर कर रहा है। यह चैटिंग ऐप न सिर्फ चैटिंग बल्कि, कॉलिंग और फाइल शेयरिंग का भी एक कॉमन जरिया बन गया है।
वॉट्सऐप को लेकर हमेशा ही यह दावा किया जाता है कि खुद वॉट्सऐप दो यूजर के बीच होने वाली चैट को नहीं पड़ सकता। यानी वॉट्सऐप मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं।
हालांकि, भारत में एक नए एक्ट के साथ यह सब बातें एक खास स्थिति में किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जी हां, नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने के बाद से ही वॉट्सऐप को लेकर कुछ बातें पहली जैसी नहीं रहेंगी।
क्या है नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023
गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। यानी इमरजेंसी और पब्लिक सिक्योरिटी की स्थिति में वॉट्सऐप का कंट्रोल भी आपके हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होगा।
सरकार की रहेगी कड़ी निगरानी
सेक्शन 20 के क्लॉज 2 के मुताबिक, इमरजेंसी की स्थिति में सरकार किसी भी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही रोक सकती है। सीबीआई, ईडी जैसी 10 सेंट्रल एजेंसी को यह अधिकार होगा।
हालांकि, केंद्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस निगरानी से बाहर रखा गया है।
हालांकि, किसी तरह की न्यूज अगर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक लगती है तो इन कॉल और मैसेज पर भी निगरानी रखी जा सकती है।
बता दें, इस एक्ट के तहत वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म भी आते हैं।
बंद हो सकता है भारत में वॉट्सऐप
हालांकि, आईटी एक्ट 2021 के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान वॉट्सऐप ने साफ कहा था कि वॉट्सऐप को लेकर एंड टू एंड एनक्रिप्शन बाधित होगा तो कंपनी भारत में इस प्लेटफॉर्म को बंद कर देगी।