शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मजीठिया ने SIT के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन समन को अवैध बताया गया था और इन्हें रद्द करने की मांग की थी। आज जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो पंजाब सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि समन का यह नोटिस वापस लिया जा रहा है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।
मजीठिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने बताया कि याची को जारी समन आदेश वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मजीठिया की याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले 18 जून को हाईकोर्ट ने आठ जुलाई तक उन्हें एसआईटी के समक्ष पेश होने से छूट दे दी थी।
याचिका दाखिल करते हुए मजीठिया ने हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी की ओर से भेजे गए समन पूरी तरह गलत हैं। उन्हें बेवजह बार-बार बुलाया जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा था कि मजीठिया से जो जानकारी मांगी गई है, वह 25 जून तक दे सकते हैं। मजीठिया के वकील की ओर से इस पर भी सवाल उठाए जाने पर सरकारी वकील ने कहा था कि मजीठिया 8 जुलाई के बाद पेश हो सकते हैं।
सरकारी वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी थी। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी ने जो समन आदेश जारी किया था अब उसे वापस लिया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर, 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मजीठिया को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पूर्व चन्नी सरकार के दौरान बिक्रम मजीठिया पर एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में मजीठिया कई महीनों तक जेल में रहे हैं और अब भी जमानत पर बाहर हैं। इस केस की जांच कर रही SIT पहले भी कई बार मजीठिया से पूछताछ कर चुकी है।
बता दें कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2021 में मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मजीठिया ने विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2022 में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कई महीने पटियाला जेल में बिताए। अब फिर से SIT द्वारा समन जारी किए जा रहे थे और हाईकोर्ट ने आज इस मामले का निपटारा कर दिया है।