एक बार फिर से IG परमराज सिंह उमरानंगल ने उच्च न्यायालय की शरण ली है। अभी 5 दिन पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 5 साल से निलंबित चल रहे IG परमराज उमरानंगल को पंजाब सरकार ने बहाल किया था।
पंजाब पुलिस के IG परमराज सिंह उमरानंगल से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि उन्हें बहाल करने के बाद अभी तक उनकी बकाया सेलरी व अन्य लाभ क्यों जारी नहीं किए।
बता दे बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी(SIT) ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार गया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है।
अदालत ने सरकार को साफ आदेश दिए हैं कि 8 अगस्त तक सारे बकाया जारी करे, वरना अगली पेशी पर गृह सचिव को पेश होना पड़ेगा। इस मामले की सुनवाई गत दिवस हुई थी, जबकि आज इस संबंधी आदेश जारी हुए हैं।
हाईकोर्ट के दखल पर हुए थे बहाल
करीब पांच साल से निलंबित चल रहे IG परमराज उमरानंगल को पंजाब सरकार ने 5 दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही बहाल किया था। हालांकि उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। अभी तक वह डीजीपी को ही रिपोर्ट करेंगे। करीब पांच महीने पहले फरवरी महीने में हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया था। इसके बाद उमरानंगल ने दोबारा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी व उन्हें 15 दिन में आदेश के पालन करने के आदेश दिए थे।
2019 में हुए थे सस्पेंड
बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी।