लोगों को उम्मीद थी कि Budget 2024 में टैक्स स्लैब को लेकर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। Finance Minister निर्मला सीतारमण ने मंगलवार दोपहर संसद में 2024 का केंद्रीय बजट पेश करने के बाद पुरानी कर व्यवस्था को लेकर बयान दिया है।
ओल्ड टैक्स रिजीम कब खत्म होगा ?
Nirmala Sitharaman ने कहा कि इस बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता कि पुरानी कर व्यवस्था खत्म होगी या नहीं? केवल इतना कह सकती हूं कि इरादा कर व्यवस्था को सरल बनाने का है। इससे पहले आज वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में बदलावों की घोषणा की, जिसमें मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करन के साथ टैक्स स्लैब को भी बढ़ा दिया गया है।
न्यू टैक्स रिजीम से कितना अलग?
पुरानी कर व्यवस्था व्यक्तियों के लिए कई कटौती और छूट प्रदान करती है, जिसमें घर का किराया और छुट्टी यात्रा अलाउंस, साथ ही धारा 80सी, 80डी, 80सीसीडी (1बी) और 80सीसीडी (2) के तहत कटौती शामिल है। हालांकि, ये छूट और कटौती नई कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं।
हालांकि, नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन कटौती और छूट कम हैं। पुरानी व्यवस्था में कर की दरें अधिक हैं, लेकिन कर योग्य आय को कम करने के लिए विभिन्न कटौती की अनुमति है। आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई।