पंजाब में पंचायत चुनाव राज्य सरकार सितंबर महीने में करा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव कराने को लेकर यह जानकारी पंजाब के एडवोकेट जनरल ने एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में साझा की है.
चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार सितंबर महीने में पंचायत चुनाव करा सकती है. राज्य सरकार ने यह जानकारी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी है. इसके अलावा सितंबर में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव भी होने हैं।
वर्तमान में पंजाब में कुल 13241 पंचायतें, 153 ब्लॉक समितियाँ और 23 जिला परिषदें हैं। पंजाब में पंचायतों का कार्यकाल साल 2023 दिसंबर के अंत में खत्म हो गया था। इसके बाद सभी डीसी को पंचायतों का प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गये. जिसके चलते पंचायत चुनाव कराने की बात ही रह गई।
सितंबर में चुनाव कराने की सरकार की तैयारी चुनाव न कराने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में पंजाब सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की गई है. सोमवार को सुनवाई हुई और पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि चुनाव सितंबर में होंगे. पंजाब में पंचायत चुनाव सितंबर माह में होंगे, यह जानकारी एजी पंजाब ने हाईकोर्ट में दी है. कोर्ट में कहा गया है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर सरकार ने समय मांगा है. सरकार 3 हफ्ते के अंदर जवाब देगी. ये चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं.
याचिका का जवाब: कल नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के अलावा ग्राम पंचायतों के चुनावों को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में पंजाब सरकार से तुरंत चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था. अब इस याचिका पर जवाब देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा है कि चुनाव सितंबर महीने में होंगे.