नई दिल्ली : अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप वित्तीय लेनदेन करते है तो आपके लिए यह बहुत ही अहम खबर है। आपका पैन कार्ड 31 मार्च 2023 से इनवैलिड हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आपने किसी कारणवश 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। जिसके बाद आप पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा 50 हजार रुपये से ऊपर का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए भी यह जरूरी है। इस बारे में हाल ही में आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया है। अभी तक करोड़ों लोगों की तरफ से पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।