शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुखबीर के खिलाफ वर्ष 2021 में कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।