
खेल डेस्क। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की याचिका पर आज हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें चहल और धनश्री के तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि आज ही तलाक याचिका पर अंतिम फैसला सुनाया जाए।
आईपीएल में चहल की भागीदारी के कारण जल्दी फैसला
इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान रखा कि युजवेंद्र चहल को आईपीएल में हिस्सा लेना है और तलाक का मामला उनके खेल को प्रभावित न करे, इसलिए इस पर जल्द फैसला देने का निर्देश दिया गया।
कब से अलग रह रहे हैं चहल और धनश्री?
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन जून 2022 से दोनों अलग रह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर की थी। साथ ही उन्होंने 6 महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने की अपील भी की थी।
हाईकोर्ट का फैसला क्यों आया?
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दंपत्ति पिछले दो सालों से अलग रह रहे हैं। इसके अलावा, दोनों ने मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान तय किए गए गुजारा भत्ता के भुगतान की शर्तों का पालन भी किया था। फैमिली कोर्ट के विवाह परामर्शदाता की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि दोनों ने मध्यस्थता समझौते का आंशिक अनुपालन किया है।
एलिमनी के रूप में धनश्री को मिलेगा 4.75 करोड़ रुपये
युजवेंद्र चहल ने सहमति शर्तों के अनुसार अपनी पत्नी धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने पर सहमति जताई थी। इसमें से अब तक 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने शेष राशि के भुगतान न किए जाने को आधार बनाकर कूलिंग-ऑफ अवधि माफ करने से मना कर दिया था।
तलाक पर आज ही अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि चहल और धनश्री ने सहमति शर्तों का पालन किया है और यह साबित हो चुका है कि दोनों ने अपने मतभेदों को हल कर लिया है। इसी कारण हाईकोर्ट ने कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ कर दिया और फैमिली कोर्ट को तलाक पर आज ही अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया।