
17 फरवरी को पहली सुनवाई में भी नहीं पहुंचे थे केजरीवाल
केजरीवाल ने यमुना नदी पर क्या बयान दिया था?
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राई जल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने सोनीपत के कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 28 जनवरी को यमुना नदी से सटे आसपास के गांवों के लोगों की एक भीड़ सिंचाई विभाग के परिसर में एकत्र हुई और पूछताछ करने लगी कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर क्यों डाला है?इस जहर से कई लोगों और जानवरों की मौत हो सकती है। जब लोगों से पूछा गया कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है? इस पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल यह बयान देते नजर आ रहे थे कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है। जिसके बाद उनकी तरफ से केस दायर किया गया था।
इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता भुवेश मलिक ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसकी पहली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से नोटिस के साथ सबूत न होने की दलील दी थी। जिस पर उनको कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल का वीडियो, पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मुहैया करवा दिए गए थे। आज बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। वो जवाब के आधार पर आगामी रणनीति तय करेंगे।