
विधायकों को मकान व कार लोन की राशि में 20 लाख रुपये का इजाफा
अब तक मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये मिलता था लोन
अहम बात यह है कि पूर्व में इन विधेयकों को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। ये दोनों ही विधायक अचानक से लाए गए हैं। अभी तक विधायकों को मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये का लोन मिलता था। विधायकों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर लोन सुविधा विधानसभा की ओर से दी जाती है।सरकार ने अब मकान और गाड़ी के लोन को आपस में मर्ज करके इसकी लिमिट एक करोड़ रुपये कर दी है। अब यह विधायक की मर्जी है कि वह एक करोड़ रुपये का लोन मकान के लिए ले या फिर इसके पार्ट में दोनों सुविधाओं (मकान व कार) के लिए लें। फैमिली पेंशन के लाभार्थियों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती थी। कानून में संशोधन के बाद अब फैमली पेंशन लेने वालों को चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी।
विधानसभा में शुक्रवार को अंतिम दिन हरियाणा विनियोग (संख्या दो) विधेयक तथा हरियाणा (बंदी आदान प्रदान) निर्सन विधेयक समेत छह विधेयक पास किए गए। विनियोग विधेयक में प्रदेश सरकार को राज्य की संचित निधि में से कुल 2 लाख 58 हजार 339 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया गया है।
बंदी आदान प्रदान निरसन विधेयक में प्रविधान किया गया था कि जब बंटवारा हुआ था, उस समय भारत व पाकिस्तान से बंदियों के आदान प्रदान के लिए कानून बनाया गया था, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस कानून को निरस्त कर दिया गया है।