पंजाब मंत्रिमंडल ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाने के लिए दूसरे चरण में पंजाब की जेलों में बंद दोषियों को विशेष छूट देने के मामले को शुक्रवार को मंजूरी दी। इसी तरह राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाले मामलों को भेजने को भी मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये विशेष छूट/समय से पहले रिहाई के मामले संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे।