
बाजवा के खिलाफ कई गंभीर आरोपों के तहत दर्ज किया गया मामला
कांग्रेस नेता के वकील एपीएस देओल ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने पंजाब को अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तक बाजवा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता बाजवा (Pratap Singh Bajwa) पर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी सहित कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
FIR रद्द करवाने की मांग करते हुए दायर की थी याचिका
बाजवा ने अपने वकील के माध्यम से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। देओल ने कहा कि हमने एफआईआर को चुनौती दी है और राज्य से धाराओं की स्थिरता पर याचिका का जवाब देने को कहा गया है। वकील ने यह भी कहा कि बाजवा को मामले के संबंध में सार्वजनिक बयान न देने के लिए भी कहा गया है।
देओल ने कहा कि मंगलवार को पूछताछ के दौरान बाजवा ने पुलिस के साथ सहयोग किया। बाजवा के खिलाफ मोहाली के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, हाल ही में एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में बाजवा ने दावा किया था कि उन्हें पता चला है कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं, 32 अभी फटने बाकी हैं। मंगलवार को मोहाली में पुलिस के सामने पेश हुए बाजवा (Pratap Singh Bajwa Statement) से पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में करीब छह घंटे तक पूछताछ की।
उन्होंने अपनी पूछताछ को ‘निरंतर पूछताछ’ करार दिया और कहा कि राज्य की आप सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाना ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ है।