मामले में दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैय्यर ने कहा कि इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो और पोस्ट को हटा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पतंजलि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने राजीव नैय्यर के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि पतंजलि ने बयान में कहा कि भविष्य में इस तरह का पोस्ट नहीं करेंगें। कोर्ट ने कहा इस संबंध में रामदेव हलफनामा दाखिल करें कि इस तरह का बयान या विज्ञापन वह भविष्य में नहीं देंगें। कोर्ट ने पांच दिन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी।