
दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया है। साकेत कोर्ट ने बुधवार को ही मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया था।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद मेघा पाटकर को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा।
23 पहले दर्ज हुआ था मामला
इस समय दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 23 साल पहले गुजरात में एक एनजीओ प्रमुख रहने के दौरान यह मामला दर्ज कराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने 70 वर्षीय पाटकर को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था और आठ अप्रैल को उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था। साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की शर्त भी रखी थी।
23 अप्रैल को मामला पाटकर की उपस्थिति, प्रोबेशन बॉन्ड जमा करने और जुर्माना राशि जमा करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। वीके सक्सेना के वकील एडवोकेट गजिंदर कुमार ने कहा कि पाटकर न तो अदालत में पेश हुईं और न ही उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन किया।
इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त के माध्यम से पाटकर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया गया है। कोर्ट ने पाया कि स्थगन की मांग करने के लिए दोषी द्वारा दायर आवेदन में पर्याप्त आधार नहीं है।
गजिंदर कुमार ने कहा कि यदि दोषी तीन मई को सुनवाई की अगली तारीख तक अपने आदेश का पालन नहीं करता है, तो अदालत आठ अप्रैल को पारित उदार सजा को बदलने पर विचार करेगी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।