
भारत-पाक में बने तनातनी की मौजूदा स्थिति में कुछ दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, चारा व अन्य आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं की जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगा दी गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह थिंद ने खाद्यान्न व अन्य खाद्य पदार्थों, चारा, दूध व डेयरी उत्पादों, पेट्रोल व अन्य ईंधनों व आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगा दी है।इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना
जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि जिला वासी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी आदि की सूचना संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी या निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की जमाखोरी की जा रही है तो जिला खाद्य आपूर्ति कंट्रोलर सुखविंदर सिंह गिल को मोबाइल नंबर 90663-00089, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. करणजीत सिंह गिल को 98720-25038 और उप निदेशक पशु पालन विभाग गुरदित्त सिंह को 98141-48632 पर संपर्क किया जा सकता है।
जमाखोरी करनेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई
अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जिले में कालाबाजारी, जमाखोरी व सामान की फर्जी शॉर्टेज रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन को खाद्यान्न और संबंधित वस्तुओं, चारा, दूध और डेरी उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से जमाखोरी से बचने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जिले में किराना, दूध, अनाज, दालें और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार या व्यापारी सामान की फर्जी कमी या शोषणकारी मूल्य निर्धारण में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।