
दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया से ऑनलाइन सामग्री हटाने के पुलिस को अधिकार देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अदालत ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश जारी करने का अधिकार देने संबंधी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा जारी आदेश का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।
छह सप्ताह में देना होगा जवाब
आदेश को चुनौती देने वाली सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की याचिका पर अदालत ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी।
क्या है मामला?
याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम- 2021 के तहत दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने के आदेश को चुनौती दी है।
यह नियम ऑनलाइन सामग्री को हटाने का नोटिस जारी करने का अधिकार देता है। अधिसूचना दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अवैध सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य मध्यस्थों को आदेश जारी करने का अधिकार देती है।