
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने उसे 100 पेड़ लगाने की सामुदायिक सेवा करने और 15 दिनों में उसकी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ, तो जमानत रद कर दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में सीबीआई ने 2013 के ड्रग रैकेट में जगदीश सिंह भोला को दोषी ठहराया था। जगदीश सिंह भोला एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान था और पंजाब सरकार ने उसे पुलिस में डीएसपी की नौकरी दी थी, लेकिन ड्रग तस्करी के आरोपों के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। भोला के खिलाफ 2013 में फतेहगढ़ साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बठिंडा जेल में बंद ड्रग तस्करी मामले के दोषी पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने भोला को सशर्त जमानत देते हुए हर महीने पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पासपोर्ट जमा करने और 100 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। मोहाली की अदालत ने पिछले साल भोला को 10 साल की सजा सुनाई थी।