
हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरचार्ज माफी योजना – 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत बिजली बिलों पर लगने वाला अतिरिक्त सरचार्ज माफ किया जाएगा। जो उपभोक्ता 31 अगस्त, 2024 तक निगम के रिकरर्ड में डिफॉल्टर हैं और नौ मई, 2025 तक उनका नाम डिफॉल्टर सूची में है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा। यदि ये उपभोक्ता अपना पूरा बकाया एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
घरेलू उपभोक्ता पूर्णमूल राशि आठ मासिक चार द्विमासिक किस्तों में व कृषि उपभोक्ता तीन किस्तों (जोकि एक वर्ष में पूरी होगी) में भी भुगतान कर सकते हैं। सरकारी संस्थाएं, नगर निगम, ग्राम पंचायत और राज्य की पीएसयू भी योजना का लाभ लेकर एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत सरचार्ज माफ करवा सकती हैं। औद्योगिक व अन्य उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड – दोनों तरह के उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता जिनका बिल गलत आया हुआ है वे अपने बिल को ठीक करवा कर तथा उपभोक्ता जिनका केस किसी भी न्यायालय में लंबित है वे अपना केस वापिस लेकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।