पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ 16 अगस्त को लुधियाना में विजीलैंस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में जमानत देने से इंकार कर दिया है और जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। आशु के खिलाफ 22 सितंबर को लुधियाना में विजीलैंस ने एक अन्य एफ.आई.आर. दर्ज की है, उसमें भी कोर्ट से कोई राहत नहीं दी है। इसी एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग को लेकर आशु ने याचिका दायर की थी, उस पर कोर्ट ने बिना कोई निर्देश जारी किए सुनवाई 9 नवंबर तक स्थगित कर दी है।