भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत की गई हैं, जो जरूरत के अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है।
विधि और न्याय मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सभी न्यायाधीश दो साल की अवधि के लिए अपने-अपने पद पर काम करेंगे।
नए नियुक्त जजों के नाम इस प्रकार हैं:
वरिंदर अग्रवाल
मंदीप पन्नू
अमरिंदर सिंह ग्रेवाल
परमोद गोयल
रुपिंदरजीत चाहल
शालिनी सिंह नागपाल
सुभाष महला
सूर्य प्रताप सिंह
आराधना साहनी
यशवीर सिंह राठौर