कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से मारपीट के मामले में बड़ी अपटेड सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, इस माामले में पंजाब के 4 पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को बरकरार रखते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों पर सेना के एक कर्नल के साथ मारपीट करने का आरोप है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी, जिससे अब उनके खिलाफ CBI जांच की राह पूरी तरह साफ हो गई है।
पूरा मामला :
आपको बता दें कि, 13-14 मार्च की मध्यम रात को कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनका बेटे पटियाला के सरकारी रजिंदर अस्पताल के नजदीक सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान वह एक ढाबे पर खाना खा रहे थे कि कुछ सिविल ड्रैस में आए पुलिस कर्मियों ने उन्हें गाड़ी पीछे करने के लिए कहा। पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस कर्मियों ने करनल बाठ और उनके बेटे से मारपीट की गई थी। यही नहीं इस दौरान कर्नल बाठ फर्जी एनकाउंटर में जान से मारने की भी धमकी दी गई। घटना के 8 दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 12 पुलिसकर्मयों को सस्पेंड कर दिया गया था।