
जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में स्थापित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, चेयरमैन, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08.08.2025 से 29.08.2025 तक सुबह के सेशन में 11.00 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा की अगस्त 2025 की पूरक परीक्षाएं (कम्पार्टमेंट/री-अपीयर, ओपन स्कूल सहित) परीक्षा केंद्रों (दशमेश खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फेज 3बी1, एसएएस नगर और सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेज 3बी1 एसएएस) पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए, परीक्षा केंद्र के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने और व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।