Delhi HC :- Delhi हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यौन अपराधों के मामले में शादी कराने वाले (मैरिज फेसिलिटेटर) की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने एक महिला से कथित रेप के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करते हुए इस बारे में टिप्पणी की, जब आरोपी ने शादी करने की बात कह कर बेल मांगी थी।