1 October से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 प्रभावी हो जाएगा जिसके तहत केवल जन्म प्रमाण-पत्र की मदद से भी आधार कार्ड, Passport, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड व अन्य दस्तावेज़ बनवाए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार, लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन करने के लिए भी जन्म प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे।