
Karnataka High Court ने कहा है कि Bhai की मौत के बाद उसकी बहन अनुकंपा के आधार पर Naukri का दावा नहीं कर सकती। Court ने कहा कि Karnataka Civil Seva (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के तहत बहन ‘परिवार’ की परिभाषा में शामिल नहीं है। Bangalore Electricity Company Limited में कार्यरत शख्स की Duty के दौरान मौत हुई थी।