Delhi Highcourt ने अभिनेता Anil Kapoor के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने Social Media चैनलों, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और अन्य संस्थाओं द्वारा अनिल कपूर की सहमति के बिना आर्थिक लाभ के लिए उनके नाम, आवाज़, तस्वीर, डुप्लिकेट और ‘झकास’ जैसे मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।