केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अरहर और उड़द की दाल की मौजूदा Stock limit की अवधि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इसके अलावा सरकार ने गोदाम में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की Limit 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी है।