पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की जेल शिफ्ट करने की याचिका पर पिछले साल अक्टूबर में हाईकोर्ट में जग्गू के वकील द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए ADGP जेल को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आदेश के 10 दिन के अंदर उक्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दायर याचिका में भगवानपुरिया ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सेंट्रल जेल बठिंडा से ट्रांसफर किया जाए। इसमें जग्गू के वकील ने कहा था कि बठिंडा जेल में उसके एंटी चलने वाले गैंगस्टर हैं। उनमें नीटा देयोल, दिलप्रीत बाबा और लॉरेंस शामिल हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के 3 महीने बीत जाने के बावजूद जग्गू भगवानपुरिया की याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब के ADGP जेल अरुण पाल सिंह को मानहानि का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसका जवाब ADGP को 5 मार्च तक देना होगा।
हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ
अब जग्गू के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ADGP ने कार्रवाई नहीं की। यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके बाद शनिवार को एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि ADGP 5 मार्च तक इस मामले में जवाब दें। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया? साथ ही जग्गू के वकील ने उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है।
तकरीबन 7 महीने पहले जग्गू की तरफ से हाईकोर्ट में एप्लिकेशन डाली गई थी, जिसमें उसने उसे बठिंडा जेल में शिफ्ट न करने की मांग रखी थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद अक्टूबर महीने में एप्लिकेशन को डिस्पोजऑफ कर दिया और आदेश दिया था कि उसे बठिंडा की जगह किसी अन्य सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए। मगर ऐसा नहीं किया गया।
दोबारा जग्गू को बठिंडा जेल में शिफ्ट करने के आदेश होने व जग्गू को शिफ्ट करने के बाद उसके वकील ने DGP पंजाब को नोटिस भेजा था
जेल में हुई थी मारपीट
तरनतारन की गोइंदवाल जेल में बंद जग्गू गैंग के मोहना मानसा, मनदीप तूफान और कुछ अन्य सदस्यों ने लॉरेंस गैंग पर धावा बोला था। इसमें दोनों ने मनप्रीत भाऊ ढैपई के साथ मारपीट की। इसका बदला लेने के लिए ही लॉरेंस गैंग ने प्लानिंग की और मोहना मानसा व मनदीप तूफान की हत्या कर दी। उनका तीसरा साथी केशव गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने कहा कि यह मर्डर हमने करवाया है।