गौरतलब है कि 5, मई 2024 को प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने टिप्पणी की थी कि पुंछ में भारतीय सशस्त्र बलों के काफिले पर हआ हमला एक सोचा समझा ‘स्टंट’ था। दफ्तर मुख्य चुनाव अफसर पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि चन्नी को जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।
चुनाव आयोग ने चन्नी द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के अनुबंध-1 की धारा 2 (जनरल कंडक्ट) की उल्लंघना माना है। इसमें कहा गया है कि विरोधी पार्टियों की अलोचना पार्टी की नीतियों, प्रोग्रामों, इसके पिछले रिकार्ड और कामों तक ही सीमित होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने चन्नी को भविष्य में ऐसी उल्लंघनाओं से बचने की सलाह और चेतावनी देते हुए चुनाव आयोग की सही मायने में पालता को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा है।