पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अकाली नेता बीबी जागीर कौर को बड़ा झटका देते हुए नगर पंचायत बेगोवाल की 172 कनाल 15 मरला जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में विजिलेंस ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अकाली नेता बीबी जागीर कौर को बड़ा झटका देते हुए नगर पंचायत बेगोवाल की 172 कनाल 15 मरला जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में विजिलेंस ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आपराधिक और विभागीय स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 महीने में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
याचिका दायर करते हुए जॉर्ज सुभा ने हाई कोर्ट को बताया था कि नगर पंचायत की 172 कनाल 15 मरला जमीन पर स्कूल और कॉलेज बनाकर कब्जा कर लिया गया है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था. विजिलेंस ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एसपीएस एजुकेशनल सोसायटी द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात मानी थी और कहा था कि इससे सरकार को 5.91 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए नगर पंचायत बेगोवाल के कार्यकारी अधिकारी को राजस्व हानि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाया जाए. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जमीन 1993 में बनी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत आती है।
इसके बाद से कब्जाधारियों को सिर्फ 1 बार नोटिस जारी किया गया है. जिनका कोई अधिकार नहीं था वे कब्जा कर रहे हैं और अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सोसायटी के प्रबंधकों और अधिकारियों ने लाभ साझा किया।
हाई कोर्ट ने अब इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई कर 6 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।