पंजाब के बठिंडा सैनिक छावनी में 12 अप्रैल 2023 को चार साथी जवानों की गोली मारकर हत्या करने के दोषी सैनिक देसाई मोहन को जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद उसे सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है।
सोते वक्त मारी थी गोली
जानकारी के अनुसार, मामले में दोषी ठहराए गए गनर देसाई मोहन के अलावा घटना में मारे गए सैनिक सागर बन्ने, कमलेश आर, संतोष नागरल और योगेश कुमार जे सेना के तोपखाने की 80 मीडियम रेजिमेंट मेस में तैनात थे। चारों सैनिकों को देसाई मोहन ने उस समय गोली मारी थी, जब वे सैन्य अधिकारियों की मेस के पास अपने कमरे में सो रहे थे।
यौन शोषण का लगाया था आरोप
मारे गए सैनिक दक्षिण भारत के अलग-अलग स्थानों के थे। देसाई को चारों सैनिकों की हत्या के अलावा एक सैन्य चौकी से इंसास राइफल और मैगजीन चोरी करने का भी दोषी पाया गया। राइफल का इस्तेमाल हत्याकांड में किया गया था।
पुलिस जांच में आंध्र प्रदेश के रहने वाले देसाई ने शुरू में मृतक सैनिकों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि चारों सहकर्मी उसके मोबाइल का उपयोग कर उसकी मंगेतर से बात करते थे। आपत्तिजनक तस्वीरें लेते और उसका मजाक उड़ाते ।