
जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से यह भी कहा है कि अगर याचिका पर कोई आपत्ति है तो वह हलफनामा दाखिल करे। हिरासत में पैरोल के लिए उनकी पिछली याचिका को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम.सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी।
क्या बोले इंजीनियर रशीद के वकील?
वरिष्ठ अधिवक्ता एन.हरिहरन सांसद अब्दुल रशीद शेख (जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है) की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि वह चल रहे संसद सत्र में उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें फरवरी 2025 में संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी।
अदालत ने पूछा, “संसद सत्र कब तक चल रहा है?”, इस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह 4 अप्रैल तक है। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अक्षय मलिक ने याचिका का विरोध किया और कहा कि पहले का आदेश ऐसी स्थिति में पारित किया गया था जब कोई नामित अदालत नहीं थी। इसलिए केवल दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी।
‘कश्मीर की 45 फीसदी आबादी का करते हैं प्रतिनिधित्व’
वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने तर्क दिया, “मैं (इंजीनियर रशीद) कश्मीर की 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता हूं।” एनआईए के एसपीपी ने अदालत से नोटिस जारी करने और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया।
पीठ ने दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि अगर सत्र खत्म हो गया है तो याचिका पर सुनवाई करने का क्या फायदा है। अदालत ने पूछा, “अगर आप बहस करने के लिए तैयार हैं तो हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं।”
बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद ने हिरासत पैरोल से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उनकी याचिका कल सूचीबद्ध होने की संभावना है।
उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की थी। उनकी याचिका को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया। वह एनआईए के एक आतंकी मामले में आरोपी हैं।
उन्होंने अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से एक याचिका दायर की है और 10 मार्च से 4 अप्रैल, 2025 तक आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या अंतरिम हिरासत पैरोल की मांग कर रहे हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सांसद रशीद इंजीनियर की हिरासत पैरोल की अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश (एनआईए) चंदर जीत सिंह ने 10 मार्च को रशीद की हिरासत पैरोल याचिका खारिज कर दी थी।
वकील विख्यात ओबेरॉय, निशिता गुप्त के साथ राशिद इंजीनियर की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि वह कोई खतरा नहीं है। उन्हें पहले भी हिरासत पैरोल दी गई थी और तीन बार विस्तार दिया गया है। उन्हें कश्मीर जाने और चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।
कौन हैं इंजीनियर रशीद
पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर रशीद ने कश्मीर की बारामूला सीट से जेल में ही रहकर लोकसभा चुनाव लड़ा। उस दौरान उनके बेटे और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के समर्थकों ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में रशीद के लिए प्रचार किया था। रशीद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2.05 लाख वोटों के अंतर से हराया था।