
हाईकोर्ट ने उन्हें उनकी नियुक्ति की तिथि 5 सितंबर 1991 से नियमित करने का आदेश दिया था। साथ ही उन्हें एरियर व अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन खंडपीठ के समक्ष अपील में पहुंच गया।
एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज तीन माह के अंदर जारी करने के आदेश
याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण ली और कहा कि उन्हें एरियर पर ब्याज नहीं मिला। हाईकोर्ट ने पाया कि अपील में कोई रोक का आदेश नहीं है और हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को 2 माह के भीतर आदेश का पालन करना था।
रोक नहीं होते हुए भी आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को आदेश जारी होने के दो माह बाद से ब्याज देने के लिए बाध्य माना। हाईकोर्ट ने अब एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज तीन माह के भीतर जारी करने का हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन को आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह राशि हरियाणा पावर जनरेशन कार्पोरेशन की खंडपीठ के समक्ष अपील पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी।