
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल व अन्य को अवैध हिरासत में बताते हुए छुड़ाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने एक बार फिर कहा कि डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं हैं। याची पक्ष ने विरोध किया और कहा कि वह हिरासत में हैं और उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वीरवार को फैसला सुनाया जाएगा।
किसान नेता गुरमुख सिंह ने याचिका में दावा किया था कि डल्लेवाल को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह किसान आंदोलन दबाने व शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में डर पैदा करने का प्रयास है। इस पर सरकार ने बताया कि डल्लेवाल ने अपनी इच्छा से पटियाला के अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प चुना था। डल्लेवाल जब चाहें अस्पताल से जा सकते हैं।
डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं- कोर्ट
पंजाब सरकार द्वारा 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और अन्य किसानों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को दायर करने के आदेश दे दिए थे।
याचिका भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को बिना कोई नोटिस दिए और कारण बताए गिरफ्तार किया गया है, जोकि गैर कानूनी है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।
किसानों और केंद्र के बीच बैठक रही थी बेनतीजा
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच 19 मार्च को सातवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही।
इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इत्यादि मौजूद रहे थे। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 4 मई को अगली बैठक होगी। किसानों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है।