
2022 में चंडीगढ़ प्रशासन ने भेजा था प्रस्ताव
यह संशोधन 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बाद किया गया है। इसके तहत कैपिटल ऑफ एक्ट पंजाब 1952 में संशोधन किया गया है। संशोधित कानून अब संसद में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
4000 प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना
यदि उल्लंघन पहले दिन के बाद भी जारी रहता है, तो 4,000 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, कुल जुर्माना संपत्ति के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और यह मूल्यांकन तिथि पर प्रचलित कलेक्टर दर के आधार पर तय किया जाएगा।
धारा 14 में किया गया संशोधन
इसके साथ ही धारा 14 में भी संशोधन किया गया है, जो वृक्ष संरक्षण आदेश और विज्ञापन नियंत्रण आदेश से संबंधित उल्लंघनों पर लागू होता है। इन उल्लंघनों पर भी अब जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यदि दोषी व्यक्ति इसके बाद भी उल्लंघन जारी रखता है, तो उस पर 4,000 रुपए प्रतिदिन तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।