
बठिंडा। पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को बठिंडा अदालत ने बड़ी राहत दी है। पुलिस की तरफ से उसके खिलाफ दर्ज केस में चालान पेश ना किए जाने पर वीरवार को अदालत ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर उसे जमानत दे दी है। इसके बाद अमनदीप कौर शुक्रवार तक केंद्रीय जेल बठिंडा से रिहा हो जाएगी।
जिला अदालत में दी थी जमानत की अर्जी
महिला आरोपित अमनदीप कौर ने अपने वकील के जरिए बीती 29 अप्रैल को जिला अदालत में आवेदन देकर जमानत मांगी थी। वीरवार को अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अमनदीप कौर को जमानत देने का फैसला किया। पुलिस ने पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को बीती 2 अप्रैल को 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है।
काफी दिन सुर्खियों में रहा मामला
इस मामले पर काफी चर्चा हुई। डीजीपी ने महिला कॉन्स्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। उस समय यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। उस समय महिला कॉन्स्टेबल के कई पुलिस अधिकारियों से करीबी संबंध होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो और आईबी ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
50 हजार रुपये का बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा
महिला कॉन्स्टेबल के वकील विश्वदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने अमनदीप कौर की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर वीरवार को एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने अदालत के समक्ष महिला कांस्टेबल का बचाव किया था।
उन्होंने कहा कि महिला के पास से हेरोइन बरामद नहीं हुई बल्कि उसे फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने महिला कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।