
फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोपित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद के विरुद्ध पुलिस ने देशद्रोह के आरोप की धारा 152 और जोड़ दी है।
सोमवार को जमानत को लेकर बहस हुई, लेकिन कोर्ट ने देशद्रोह की धारा जोड़ने के आदेश दे दिए। आज यानी मंगलवार को जमानत पर फैसला होगा, पुलिस अब मुश्ताक अहमद की संपत्ति व बैंक खातों की जांच के लिए उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी।
सोमवार को डॉक्टर की जमानत याचिका पर फतेहाबाद में जूनियर डिवीजन के सिविल जज जोगेंद्र जांगड़ा ने सुनवाई की। जज ने मंगलवार को डॉक्टर को हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर सीजेएम सूयशा जावा की कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जहां से उसके रिमांड की मांग की जाएगी।
10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद फतेहाबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर तीन वीडियो डाली थीं, जिसमें पीएम मोदी को बड़ी गलती करने और पाकिस्तान की जीत को दिखाया गया। 14 मई को फतेहाबाद भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा और मंडल उपाध्यक्ष परमजीत बेनीवाल ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी।15 मई को मुश्ताक अहमद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 (1)बी के तहत केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद ही मुश्ताक की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 17 मई को शहर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।