पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपनी शादी को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि उसकी पत्नी ने कथित तौर पर विवाह पूर्व संबंध की बात छुपाई थी। पति का कहना था कि शादी से पहले, एक अलग मुलाकात में उसने पत्नी से साफ तौर पर पूछा था कि क्या वह किसी रिश्ते में है, जिससे उसने इन्कार कर दिया था।
हालांकि, शादी के बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें कथित तौर पर उसे किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता कोई ठोस सबूत पेश करके यह साबित करने में विफल रहा है इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।